मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 : ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ|Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 :ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ | Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana Apply


मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आवेदन फॉर्म | MP Udyam Kranti Yojana In Hindi|How to apply mukhyamantri udyam Kranti Yojana


मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना क्या है? 


सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा एतद् आदेश से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समाप्त कर प्रदेश के युवाओं के लिये स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए “मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना" को प्रारंभ किया जाता है, जिसका क्रियान्वयन निम्न निर्देशों के तहत किया जाना है:


विषय:- मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के संबंध में।


1.मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना 

योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लिये समान रहेंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे :-


 परियोजना सीमा

: (अ) उद्योग (विनिर्माण-Manufacturing) इकाई के लिये राशि रूपये 1 लाख से 50 लाख तक की

परियोजनाएं।

(ब) सेवा (Service) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (Retail Trade) हेतु रूपये 1 लाख से 25 लाख तक

की परियोजनाएं।




मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022




(ii) पात्रता:

(क) आयु: 18-40 वर्ष।

(ख) शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 12 वी कक्षा उत्तीर्ण।

(ग) आय सीमा  परिवार की वार्षिक आय रुपये 12.00

लाख से अधिक न हो ।


(ब) परिवार से आशय


(i)आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता से है, जिन पर वह आश्रित है,अथवा


(ii) आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नहीं) से है।


(स) यदि आवेदक का परिवार आयकर दाता है तो उसकी पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियां (Income Tax Returns) आवेदन के साथ संलग्न करेगा।


(घ) अन्य

: (अ) आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था जैसे-MFI/NBFC/SFB/PACS

इत्यादि का डिफाल्टर ना हो।


(ब) आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।


(iii) वित्तीय सहायताः


(क) व्याज अनुदान

(Interest Subvention)


: (अ) योजनान्तर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित/शेष (Outstanding) ऋण (Term

Loan & Working Capital Loan) पर 3% प्रतिवर्ष की दर से व्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक

(मोरेटोरियम अवधि सहित), दिया जायेगा ।



(ब) जिस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता NPA बना रहता है, उस अवधि के लिए कोई

ब्याज अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा। ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में वार्षिक आधार पर प्रदान की जायेगी। प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित)।

.

(ख) गांरटी फीस (CGTMSE)


(iv)प्रशिक्षण  : योजनान्तर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाइन

ट्रेनिंग मोड्यूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।


(v) :पात्र परियोजनायें उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो CGTMSE अन्तर्गत बैंक ऋण गांरटी के लिए पात्र हैं।


(vi)पात्र बैंक : पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो CGTMSE में पंजीकृत MLI (Member

Lending Institution) है।


(vii) योजना का क्रियान्वयन : इस योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जायेगा 


2. पूर्व संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार/युवा उद्यमी/कृषक उद्यमी योजनाओं में 7 वर्षों तक व्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी शुल्क अनुदान का प्रावधान होने के कारण इन पूर्ववर्ती योजनाओं के हितग्राहियों को इसका लाभ यथावत पूर्व प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होता रहेगा।


3. एमएसएमई विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में इस योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किया जायेगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा आवंटित बजट अनुसार जिलेवार एवं बैंकवार वित्तीय लक्ष्य (व्याज अनुदान वितरण) निर्धारित किये जायेंगे, भौतिक लक्ष्य केवल सांकेतिक होंगे ।


4.योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाओं का निर्धारण तथा योजना के प्रारूप का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन तथा वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा। इस हेतु पृथक से मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी ।


मध्यप्रदेश शासन,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,

मंत्रालय, भोपाल

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।


5. योजना का क्रियान्वयन वित्त विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के लिये निर्माणाधीन समेकित पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।



FAQ

1] मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना क्या है? 

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा एतद् आदेश से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समाप्त कर प्रदेश के युवाओं के लिये स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए “मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना" को प्रारंभ किया जाता है|


2]मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना की  पात्रता क्या है

आयु: 18-40 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 12 वी कक्षा उत्तीर्ण, आय सीमा  परिवार की वार्षिक आय रुपये 12.00 लाख से अधिक न हो ।


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