cg board assignment 2 class 12th accountancy solution pdf download|

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Cg board assignment -हैलो दोस्तों आपका स्वागत है | हमारे इस वेबसाइट में और आज के इस आर्टिकल में आपको cg board assignment-2 class 12th के सभी विषयों के उत्तर  हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में  दोनों मे उपलब्ध कराए जाएंगे |आप सभी को यह पता होगा कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ने पिछले साल से यह असाइनमेंट ला रही है |इस वर्ष भी बोर्ड  कक्षा 10 वी एव 12 वीं के छः असाइनमेंट को सम्पन्न कराए गा| सभी विद्यार्थियों को यह असाइनमेंट बनना जरूरी है | हमारी वेबसाइट के माध्यम से आपको असाइनमेंट के उत्तर pdf formet me उपलब्ध कराए जा रहे हैं |



 छत्तीसगढ़ बोर्ड

सितंबर असाइनमेंट-2

सत्र- 2021-22

कक्षा-12वीं

विषय-लेखाशास्त्र

प्रश्न- त्याग के अनुपात एवं नफे के अनुपात का अर्थ एवं अंतर समझाइए।

उत्तर-

1- त्याग का अनुपात -यह वह अनुपात है जिसमें विद्यमान साझेदार ने साझेदार के लिए त्याग करते हैं

2-इसका उपयोग नए साझेदार द्वारा लाई गईख्याति को बांटने के लिए किया जाता है।

3-पुराने साझेदार के पूंजीखाते अनुपात त्याग के जमा किए जाते हैं।

4-विद्यमान साझेदार के अनुपात में नए अनुपात को घटाकर गणना की जाती है।

लाभ नफा के अनुपात

1-यह वह अनुपात है जिसमें किसी साझेदार की मृत्यु एवं अवकाश ग्रहण करने पर विद्यमान साझेदार अनुपात प्राप्त करते हैं।

2- इसका उपयोग पृथक होने वाले साझेदार को विद्यमान साझेदार द्वारा दी जाने वाली छतिपूर्ति राशि वहन करने के लिए किया जाता है।

3-पुराने साझेदारों के पूंजी खाते नफे के अनुपात में नाम किए जाते हैं।

4-विद्यमान साझेदार के नए अनुपात में पुराने अनुपात को घटाया जाता है।


उत्तर-

साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां तब होती है, जब किसी चालू फॉर्म को पूंजी अथवा किसी अन्य प्रबंधकीय  सहायता अथवा दोनों तरह की जरूरत होती है,तो फर्म के साझेदारी इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक नए साझेदार को प्रवेश देने का फैसला करते हैं या यदि कोई एकल व्यवसाय है, तो इसमें किसी नए व्यक्ति का प्रवेश करना साझेदारी का रूप ले लेता है। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार

किसी फर्म में इसी नए साझेदार के प्रवेश को अनुमति वर्तमान साझेदारों की स्वीकृति के बाद ही मिल सकती हैं। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है और नए व्यवसाय को साझेदारी फर्म के रूप में संचालन करने के लिए नया समझौता किया जाता


जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर जाता है, तो उसे फर्म की परिसंपत्तियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। नए साझेदार को फर्म के भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। नया साझीदारी फर्म की परिसंपत्तियों के अधिकार हेतु साझेदार नाका दिया अन्य वस्तु के रूप में एक स्वीकृत राशि पूंजी के रूप में निवेश करता है।



जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, तो निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु  होते हैं तो इसके निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं।

1. नया लाभ विभाजन अनुपात तय किया जाता है।

 2.-नया त्याग अनुपात किया जाता है।

3.- ख्याति का मूल्यांकन और समायोजन तय किया जाता है।

 4-परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। दायित्वो का पुनर्निर्माण किया जाता है।

5- लाभों का पुनरवितरण किया जाता है।

6सभी साझेदारों की पूंजी का समायोजन किया जाता है।

 7.प्रवेश पर नया भागीदारी दो अधिकार प्राप्त करता है।

साझेदारी फर्म के भविष्य के मुनाफे को साझा करने का अधिकार। साझेदारी फर्म की संपत्ति को साझा करने का अधिकार।


 




 


                             





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